पत्रकार व पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दुष्कर्म मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक व पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिली है। गोवा कोर्ट ने 8 वर्ष बाद तरुण तेजपाल को बरी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट में अपनी ही एक महिला सहयोगी के साथ यौन प्रताड़ना करने का आरोप था। गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल के खिलाफ नवंबर 2013 में एफआइआर दर्ज की थी। मई 2014 से वह जमानत पर बाहर हैं। गोवा की अपराध शाखा ने तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
Goa: Former Editor-in-Chief of Tehelka Magazine, Tarun Tejpal acquitted of all charges in the alleged sexual assault case against him.
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— ANI (@ANI) May 21, 2021
29 सितंबर, 2017 को अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत तेजपाल पर आरोप लगाया था, जिसके अधीन बलात्कार, यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाने जैसा संगीन जुर्म शामिल है। हालांकि, उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया था। आरोप तय होने के बाद तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ लगे सारे आरोपों को रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। अगस्त में, शीर्ष अदालत ने आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया और मुकदमे को छह महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया।
इससे पहले अतिरिक्त जिला सत्र कोर्ट की न्यायाधीश क्षमा जोशी ने फैसले को स्थगित कर दिया था। इस दौरान अदालत ने बोला कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कर्मचारियों की कमी को देखते हुए फैसले को टाला जा रहा है। इस दौरान अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ तेजपाल कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट से बाहर आते वक़्त तरुण तेजपाल ने किसी को कोई प्रकार का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मामला विचाराधीन है।